Ranchi : झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। मतदान के लिये अगर आपके पास वोटर आईडी न भी हो तो, आपके पास अन्य ऐसे 12 पहचान पत्र हैं तो आप भी इसे दिखाकर वोट कर सकते हैं। बर्शते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी।
इस बैठक में चुनाव आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जाये। इसके लिये प्रचार-प्रसार भी हो। इससे प्रत्याशियों ही नहीं, कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा Voter Id card के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किये गये हैं, जिसे दिखाकर मतदाता वोट कर सकते हैं।
कौन कौन से पहचान पत्र का कर सकते हैं उपयोग
इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड शामिल हैं।
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