Wednesday, April 2, 2025
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West Singhbhum विसः क्या दोबारा नहीं जीतने के मिथक को तोड़ पायेंगे BANNA?

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KhabarMantraLive : झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कोल्हान की पश्चिमी सिंहभूम की सीट पर ऐसे दो दिग्गजों के अस्तित्व की लड़ाई होने जा रही है जिसमें सरयू राय की प्रतिष्ठा और कांग्रेस का गुरूर दांव पर लग गया है। कांग्रेस की ओर से एक तरफ जहां बन्ना गुप्ता उम्मीदवार हो सकते हैं वहीं एनडीए फोल्डर के जेडीयू के नेता और झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय मैदान में होंगे। सरयू और बन्ना के बीच सरकार बनाम सरयू की लड़ाई दस्तावेजों से लेकर मुकदमों की दहलीज तक जा पहुंची थी लेकिन अब वह जनादेश के मंच पर आमने सामने लड़ी जायेगी। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कई गंभीर आरोप भी लगाये थे और सरकार से कई बार उस मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की थी लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया जबकि बन्ना गुप्ता सरयू राय के आरोपों को एकसिरे से खारिज करते रहे हैं। अब सरयू और बन्ना गुप्ता जनता के बीच में जा रहे हैं तो जाहिर है कि सबकुछ जनादेश पर निर्भर करेगा कि कौन सही है और किसके आरोपों में दम था।

बीजेपी के विकास सिंह ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

पिछले 25 वर्षों से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता विकास सिंह ने जेडीयू को सीट देने के एनडीए के फैसले से असंतोष के बाद, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा की है। भाजपा के भीतर विभिन्न पदों पर रह चुके सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के समर्थन की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह ऐसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते जिसका क्षेत्र में कोई आधार नहीं है।

नेशनल इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के अनुसार कई मामलों में आरोपी हैं बन्ना गुप्ता

1. हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-307)
2. लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थलचिह्न को नष्ट करने या स्थानांतरित करने आदि से संबंधित शरारत से संबंधित आरोप, एक सौ रुपये या (कृषि उपज के मामले में) दस रुपये तक की क्षति पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत (आईपीसी धारा-435)
3. चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-171एफ)
4. महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-354)
5. दंगा फैलाने की सज़ा से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-147)
6. लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-353)
7. स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-323)
8. गलत तरीके से रोकने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-341)
9. गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए

10. अपराध का दोषी होने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-149)
11. दंगा-फसाद, घातक हथियार से लैस होने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-148)
12. लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-188)
13. धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल किए गए टोकन पहनने या ले जाने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-171)
14. गलत तरीके से बंधक बनाने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-342)
15. गैरकानूनी सभा का सदस्य होने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-143)
16. शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-504)
17. आपराधिक षडयंत्र की सजा से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-120बी)
18. पचास रुपये की राशि की क्षति पहुंचाने से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-427)
19.सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित आरोप (आईपीसी धारा-34)

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