Friday, April 4, 2025
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रांची नगर निगम द्वारा रोशपा टावर के दो प्रतिष्ठानों को सील किया गया

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KhabarMantraLive: रांची नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्र के भवनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस एवं रेजिडेंशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

आज, 10 फरवरी 2025 को सहायक प्रशासक के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा की टीम ने रोशपा टावर स्थित दो प्रतिष्ठानों, POJ Furniture और One Stop Services को सील कर दिया।

सील करने का कारण:

– निगम की टीम द्वारा POJ Furniture को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 26 नवंबर 2024, 20 दिसंबर 2024 और 31 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही कर संग्रहकर्ताओं ने भी कई बार प्रतिष्ठान में जाकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया था।

– One Stop Services को भी कई बार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।

– इसके अलावा, निगम द्वारा 31 जनवरी 2025 को ट्रेड लाइसेंस के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन प्रतिष्ठानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।

जिसके बाद झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम, 2017 के कंडिका 19 का प्रयोग करते हुए निगम ने दोनों दुकानों को सील कर दिया।

सहायक प्रशासक का बयान:

सहायक प्रशासक ने मौके पर बताया कि निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों के लिए म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के संचालित व्यवसायों को सील किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपने प्रतिष्ठान में लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि उसका अवलोकन और वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सके।

इस कार्रवाई के दौरान नगर प्रबंधक, निगम के कर संग्रहकर्ता, मेसर्स श्री पब्लिकेशन के कर संग्रहकर्ता और राजस्व शाखा के अधिकारी उपस्थित थे।

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