Ranchi: मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ED को जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने ED से पूछा है कि केस में ट्रायल की स्थिति क्या है और अब तक कितने गवाहों की गवाही होनी बाकी है? इस पर ED की ओर से बताया गया कि अभी 4 गवाहों की गवाही होनी बाकी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से अदालत को बताया गया कि पूजा सिंघल 2 साल 3 माह से अधिक समय से जेल में बंद हैं। वहीं, ED की गवाही की प्रक्रिया काफी धीमी है और इसमें दो साल भी लग सकते हैं। इसलिये, प्रार्थी को जमानत दे दी जाये।
PMLA कोर्ट से खारिज हो चुकी है से पूजा सिंघल की बेल
बता दें कि इससे पहले रांची की PMLA कोर्ट से पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। बता दें कि मनरेगा घोटाले की जांच कर रही ED की टीम ने 6 मई 2022 को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास, उनके पति अभिषेक झा व CA सुमन सिंह समेत कुल 20 ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान CA सुमन सिंह के आवास से 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद हुई थी। गौरतलब हो कि मनरेगा घोटाला मामले में 25 मई 2022 से पूजा सिंघल जेल में हैं।
ED ने पूजा सिंघल समेत सात पर फ्रेम किया है चार्ज
मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने अपनी चार्जशीट में निलंबित IAS पूजा सिंघल समेत सात लोगों पर चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट में पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, CA सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद कार्यालय के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश का नाम भी शामिल है।
पूजा सिंघल के खूंटी डीसी कार्यकाल में मनरेगा घोटाला
ED ने चार्जशीट में दावा किया है कि चतरा, खूंटी और पलामू DC रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में उनकी सैलरी से 1.34 करोड़ रुपये अधिक पाये गये थे। इन तीनों जिलों में उनके बतौर डीसी रहने के दौरान उनके बैंक खातों और निवेदश की जानकारी जुटायी गयी। जांच में पाया गया कि पूजा सिंघल के खूंटी में डीसी रहने के दौरान फरवरी 2009 से 2010 के बीच मनरेगा घोटाला हुआ।
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