Ranchi: रांची में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित IAS अफसर छवि रंजन को बड़ा झटका लगा है। PMLA की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सोमवार को PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने रांची के पूर्व डीसी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
रांची PMLA की विशेष कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की। दरअसल, सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ED ने कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। इस मामले में अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व DC छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मो सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है।
डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं छवि रंजन
बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी के आरोप में रांची के पूर्व DC छवि रंजन डेढ़ साल से ज्यादा समय से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने 4 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से भी निलंबित IAS अफसर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
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