Ranchi/Delhi: रांची जिले के DC (उपायुक्त) IAS मंजूनाथ भजंत्री की एसएलपी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने भजंत्री को चुनाव कार्य से दूर रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने ECI (भारत निर्वाचन आयोग) को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने भजंत्री के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार
दरअसल, देवघर के तत्कालीन DC मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गयी थी। ECI द्वारा मांग की गयी थी कि IAS भजंत्री को चुनावी कार्यों से अलग रखा जाये। झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को भजंत्री के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली थी। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
IAS मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव कार्यों से दूर रखा गया था
इस बीच मंजूनाथ भजंत्री को रांची का DC नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उन्हें चुनाव कार्यों से दूर रखा गया। चुनाव आयोग ने भजंत्री को रांची DC के पद से हटाकर IAS वरुण रंजन को रांची DC के पद पर नियुक्त कर दिया था। हालांकि, आचार संहिता खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन ने जैसे ही CM पद की शपथ ली, उसके कुछ ही घंटे बाद IAS मंजूनाथ भजंत्री को पुन: रांची जिले का DC नियुक्त कर दिया गया।
Read More : हेमंत कैबिनेट के 11 मंत्रियों ने ली शपथ, नये चेहरों को भी मिली जगह
Read More : हेमंत कैबिनेट में डिप्लोमा इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक… देखिये लिस्ट
Read More : CM हेमंत ने की पहल, परदेश से लौटेंगे झारखंड के 50 कामगार
Read More : रांची नगर निगम हुआ रेस, 34 रूफटॉप संचालकों पर होगी कार्रवाई
Read More : इस महीने 17 दिन बैंक रहेंगे बंद, निपटा लें जरुरी काम