New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों की तरफ से फिजूल की याचिकाएं दायर करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। ऐसी ही एक याचिका पर शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि के 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के खाते में जमा किये जायें। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत ने पिछले छह महीनों में राज्य सरकारों द्वारा निरर्थक एसएलपी (गलत सलाह) दायर करने के खिलाफ बार-बार जोर दिया है, लेकिन फिजूल की याचिकाएं दायर करने का मुद्दा जस का तस बना हुआ है।
क्या है पूरा मामला
13 साल पहले राज्यू सेवा के एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है। दरअसल, उसके खिलाफ चली विभागीय जांच में अनुशासनहीनता, सेवा में लापरवाही और आदेशों को न मानने जैसे कुल 14 आरोप पाये गये थे। रिपोर्ट के आधार पर उक्त कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके खिलाफ कर्मचारी ने कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पाया कि इतनी सख्त कार्रवाई को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने बर्खास्तगी की वैधता पर सवाल उठाते हुए प्रार्थी को पेंशन का भुगतान करने का सरकार को निर्देश दिया। इस पर झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। लेकिन, हाईकोर्ट ने भी जब निचली अदालत के फैसले पर सहमति जताई, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए झारखंड सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
गलत सलाह देने वाले अधिकारी को चिहि्नत करने के लिये सरकार स्वतंत्र
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों की तरफ से फिजूल की याचिका दाखिल करने पर रोक लगनी चाहिये। राज्यों की तरफ से मामूली याचिकाओं को दायर करने की प्रैक्टिस रोके जाने की जरूरत है। राज्य सरकार इस बात की जांच करने के लिए स्वतंत्र है कि इस तरह की गलत सलाह देने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है। एक लाख रुपये जुर्माने की रकम कैसे वसूली जाएगी, अदालत ने इसका निर्णय झारखंड सरकार पर छोड़ दिया है।
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