रांची: राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार, MP-MLA की विशेष अदालत ने उनकी डिसचार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में 19 मार्च को आरोप गठन के बिंदु पर अगली सुनवाई होगी।
कौन-कौन हैं आरोपी?
इस मामले में सुदेश महतो के अलावा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लम्बोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं। सभी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली निकालने समेत कई धाराओं के तहत लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
क्या है मामला?
साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम तय किया था। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर CM आवास की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। इस मामले में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब कोर्ट ने डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी है, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की राह साफ हो गई है। अब सभी की नजरें 19 मार्च की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।