Ranchi: CM हेमंत सोरेन को रांची की निचली अदालत से झटका लगा है। समन की अवहेलान से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एमपी/एलएलए कोर्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने अपना आदेश सुनाया है। अदालत ने याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को मामले में व्यक्तिगत रूप से होने को कहा है। जिसके लिये अदालत ने चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
हेमंत सोरेन की ओर से पांच जुलाई को उक्त मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की गई थी। मालूम हो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसमें सुनवाई जारी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में जनवरी 2024 में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। जिसे लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के समक्ष उपस्थिति नहीं होने को लेकर समन जारी है।
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