Saturday, April 5, 2025
spot_img
HomeRajyaJharkhandCM हेमंत को झटका, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका...

CM हेमंत को झटका, व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका खारिज

Join Our WhatsApp ChannelJoin Now

Ranchi: CM हेमंत सोरेन को रांची की निचली अदालत से झटका लगा है। समन की अवहेलान से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एमपी/एलएलए कोर्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने अपना आदेश सुनाया है। अदालत ने याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात 11 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। जिसके बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को मामले में व्यक्तिगत रूप से होने को कहा है। जिसके लिये अदालत ने चार दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

हेमंत सोरेन की ओर से पांच जुलाई को उक्त मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की गई थी। मालूम हो कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसमें सुनवाई जारी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में जनवरी 2024 में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ईडी के आठ समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। जिसे लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के समक्ष उपस्थिति नहीं होने को लेकर समन जारी है।

Read More : झारखंड में 33 नवनिर्वाचित विधायक ग्रेजुएट, 12 पीजी और 5 पीएचडीधारी

Read More : झारखंड में 33 नवनिर्वाचित विधायक ग्रेजुएट, 12 पीजी और 5 पीएचडीधारी

Read More : तानाशाही की सरकार हमारे पैसे देने में आनाकानी करेगी तो… JMM

Read More : भारत ने रचा इतिहास, तोड़ा रिकॉर्ड

Read More : CBSE ने जारी किया 10th-12th BOARD EXAM का टाइम टेबल

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

News Update

Recent Comments