Friday, November 22, 2024
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रांची में दो दिनों के लिए धारा 144, यह इलाका नो फ्लाइंग जोन

Ranchi : राजधानी रांची में दो रोज तक धारा 144 यानी नयी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारी 163 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा 19 और 20 सितंबर की भोर में पांच बजे से रात के दस बजे तक रहेगी। 19 तारीख को रांची एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक से राजभवन तक निषेधाज्ञा लगाने का आदेश है। वहीं, 20 सितंबर को राजभवन से अरगोड़ा चौक से कडरु होते हुए राजेन्द्र चौक से सदाबहार चौक से ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंड्री एग्रीकल्चर, टाटा रोड, नामकुम तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान इन इलाकों के 200 मीटर के रेडियस को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। निशेधाज्ञा रांची के SDM के आदेश से जाारी किया गया है। यहां याद दिला दें कि राष्ट्रपति द्रौपदि मुर्मू का दो रोज के वास्ते रांची आ रहीं हैं। 19 और 20 सितंबर को राजधानी रांची में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है।

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