Ranchi : नगर आयुक्त के निर्देश पर रांची नगर निगम द्वारा आवासीय भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और पानी की टैक्स की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम ने स्टेशन रोड स्थित कुछ प्रमुख होटलों और गेस्ट हाउस में जांच की।
निगम की टीम ने स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क और ए-वन गेस्ट हाउस में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण के लिए मापी की। इससे पहले इन होटलों को स्व कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था और कर संग्रहकर्ता ने कई बार संपर्क किया था, लेकिन संचालकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई।
सख्त निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी
सहायक प्रशासक ने होटल संचालकों को जल्द से जल्द कर का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की सुसंगत धाराओं के तहत होटलों को सील कर दिया जाएगा।
नागरिकों से अपील
सहायक प्रशासक ने निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने होल्डिंग टैक्स का समय पर भुगतान करें और व्यापार करने के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम की यह कार्रवाई शहर में कर वसूली में सुधार लाने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
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