Ranchi : रांची नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप कंसट्रक्शन नहीं करने वाल भवन मालिकों और बिल्डरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। इन मालिकों और बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। निगम ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 432 के तहत कुल 34 रूफटॉप संचालकों को नोटिस भेजा है।
कई प्रतिष्ठानों पर आरोप
रांची नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि अभियंता द्वारा प्रस्तुत चल जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनधिकृत निर्माण के मामले दर्ज किये गये हैं। इस कार्रवाई में अशोक नगर स्थित “Olives and Figs Sai Arcade” के मालिक सब्यसाची और बिल्डर M/s Durga Developers Private Limited के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है।
कार्रवाई के लिए अंतिम मौका
निगम ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित भवन मालिकों और बिल्डरों को 5 दिसंबर 2024 को अपर नगर आयुक्त के कोर्ट में स्वयं या अपने अधिवक्ता के जरिये हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, शहर की संरचना और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है।
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