Jammu-Kashmir : जम्मू-कश्मीर से शासन हटा लिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सिग्नेचर के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना बीते कल यानि रविवार को जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है।’’
यहां याद दिला दें कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की। CM की रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का नाम टॉप पर है। उन्हें गठबंधन का नेता चुन लिया गया है।
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