Jharkhand: रांची जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे प्ले स्कूलों पर कड़ी नजर रखी है। इसके साथ ही, उन प्ले स्कूलों पर भी कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने तय समय सीमा के बाद भी अपने निबंधन का नवीकरण नहीं कराया है।
जिला समाज कल्याण शाखा, रांची की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सभी अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूल 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन और नवीकरण करा लें। इसके लिए समाहरणालय के बी ब्लॉक, कमरा संख्या 113 में निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
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समय सीमा पार करने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई प्ले स्कूल 15 फरवरी तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्ती का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना है।
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कैसे करें आवेदन?
- निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन तैयार करें।
- समाहरणालय के बी ब्लॉक, कमरा संख्या 113 में जमा करें।
- रजिस्ट्रेशन या नवीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।
बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन का कड़ा रुख
प्रशासन का कहना है कि प्ले स्कूलों के लिए निबंधन अनिवार्य किया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वे एक मानक शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन करें। अवैध रूप से संचालित प्ले स्कूलों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने विशेष टीम गठित की है।