Ranchi : साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सीएम हेमंत के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वर्ष 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान ईडी द्वारा पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ की राशि जब्त की जा चुकी है। वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जाचौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकद जब्त किये गये थे।
जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने सशर्त जमानत दी है
पंकज मिश्रा को जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने सशर्त जमानत दी है। बता दें कि इससे पहले पंकज मिश्रा ने पीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी थी।
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