Ranchi : अगर आप डेली टोल टैक्स पार करके सफ़र करते है, तो यह खबर आपके लिए है। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। टोल टैक्स को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक नया नियम बनाया है। जिससे चालकों पर सरकार के इस फैसले को लेकर बड़ा असर पड़ने वाला है।
क्या है नियम : अगर कोई व्यक्ति ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल है तो उसे टोल टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई चालक टोल के 20 किलोमीटर के अंदर रोड का इस्तेमाल करता है, तो उसे भी कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस : हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने नोटिस जारी कर बताया था कि अगर कोई भी प्राइवेट गाड़ी का मालिक एक्सप्रेसवे या राजमार्ग में डेली 20 किलोमीटर तक की यात्रा तय करता है तो उसे कोई भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यह छूट सिर्फ उनलोगों को दिया गया है जिनके गाड़ियों में GNSS (ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम) एक्टिव होगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा सफ़र करता है तो उससे वास्तविक दूरी के आधार पर टोल टैक्स लिया जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने लिया फैसला : सभी वाहन चालकों को GNSS सिस्टम के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। हाल ही में फास्टटैग के साथ GNSS सिस्टम को परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स में लागू किया है। यह भारत के अलावा पूरे देश में कही नहीं है। सरकार ने इस वर्तमान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया है। फिलहाल यह प्रोजेक्ट हरियाणा के नेशनल हाईवे- 709 और कर्नाटक के नेशनल हाईवे- 275 पर लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार देश के अन्य हाईवे पर भी GNSS स्लॉट सिस्टम लागू कर देगी।
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