Khabarmantralive : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। बता दें की उनकी याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई हुई।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है।
मालूम हो कि निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
Read More : बिहार के ये दबंग IPS बने IB के डिप्टी डायरेक्टर
Read More : मंत्री दीपिका ने कई भाजपाईयों को कांग्रेस जॉइन कराया
Read More : हेमंत की घोषणा पर बार काउंसिल का दिल…MANGE MORE!
Read More : पार्टी के चक्कर में बदनाम हो रहे…पति-पत्नी !
Read More : झारखंड कैबिनेट में 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर…देखिये क्या