Ranchi: बरियातू में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित IAS छवि रंजन की चुनौती याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने छवि रंजन को ED द्वारा दाखिल किये गये जवाब का प्रतिउत्तर देने को कहा है। इसके लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि 3 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट की पीठ ने इस मामले में ED से जवाब मांगा था।
प्रार्थी का दावा- बिना अभियोजन स्वीकृति दर्ज किया गया केस
अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के लिए CRPC की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है। लेकिन, इस मामले ED ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में उनके खिलाफ ED द्वारा दर्ज किये गये केस को खारिज किया जाना चाहिए। बता दें कि निलंबित IAS छवि रंजन ने रांची PMLA कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है।
जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ED ने दर्ज किया है कांड
बरियातू में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ED ने कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। इस मामले में अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व DC छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मो. सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है।
1 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं निलंबित IAS छवि रंजन
बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी के आरोप में रांची के पूर्व DC छवि रंजन 1 साल 9 महीने से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने 4 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से भी निलंबित IAS अफसर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं, रांची PMLA कोर्ट ने भी बीते दिनों छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।