KML Desk/Kolkata: RG Kar Medical College & Hospital में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ Rape & Murder मामले में संजय रॉय को 21 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी थी। कोलकाता की सियालदह जिला एवं सत्र न्यायालय के ADJ अनिबर्न दास ने इस मामले को रेयर आफ द रेयरेस्ट नहीं माना और दोषी संजय राय को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनायी। अब न्यायालय द्वारा जारी 172 पन्नों का फैसला भी सामने आ गया है।
इन साक्ष्यों के आधार पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया
- इसने पीड़िता के शरीर पर निजी अंगों पर दोषी संजय रॉय के DNA की मौजूदगी
- CCTV फुटेज में संजय रॉय का घटनास्थल सेमिनार हॉल से निकलते दिखाई देना
- संजय राय की सिविक वॉलेंटियर के रूप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनाती
- घटना के दिन अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से संजय रॉय द्वारा शराब पीना
- संजय रॉय के माेबाइल फोन टॉवर लोकेशन घटनास्थन के पास पाया जाना
सियालदह कोर्ट के फैसले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और टिप्पणी
- जांच में पुलिस से चूक हुई और अस्पताल प्रशासन द्वारा घटना को छिपाने के प्रयास किया गया
- पीड़िता की मौत को बिना जांच के अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज करना अवैध कार्य
- दोषी संजय राॅय ने सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए पीड़िता पर हमला किया
- पुलिस ने पूरी घटना को पर्दे के पीछे रखा और पीड़िता के पिता को इधर-उधर भटकाया
- पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और अस्पताल के अधिकारियों ने भी घटना को छिपाने का प्रयास किया
- अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता की मौत को आत्महत्या दिखाने के लिये झूठी कहानी गढ़ी
- अदालत ने Kar Medical College & Hospital के अधिकारियों के शिथिल रवैये की कड़ी निंदा की
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