Friday, March 14, 2025
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भ्रामक विज्ञापन मामला: बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण के खिलाफ वारंट जारी

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KML Desk: दिव्‍य फार्मेसी, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्‍ण की मुश्किलें फि‍र से बढ़ सकती हैं। दरअसल, केरल की एक अदालत ने अंग्रेजी और मलयालम अखबारों में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में दिव्‍य फार्मेसी के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्‍ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि दिव्य फार्मेसी पतंजलि आयुर्वेद की एक एफिलिएटेड कंपनी है।

1 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, यह वारंट 16 जनवरी को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट 2, पलक्कड़ द्वारा जारी किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। गौरतलब हो कि औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3, 3 (बी) और 3 (डी) के तहत शिकायत दर्ज की गई है।

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