Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने DGP द्वारा पुलिस कैडर में सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर ट्रांसफर किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल, झारखंड के DGP ने 13 सितंबर 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित Sub Inspector को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के रूप में ट्रांसफर कर दिया था. इस आदेश को सब इंस्पेक्टर रामजी कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।
याचिका में प्रार्थियों ने क्या कहा है?
हाईकोर्ट में दायर याचिका में प्रार्थियों की ओर से बताया गया है कि उनको झारखंड सरकार के गृह विभाग ने पुलिस कैडर के तहत सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति दी है एवं उनकी सेवा की संतुष्टि भी हो चुकी है. वहीं पुलिस और होमगार्ड का कैडर अलग-अलग है। ऐसे में DGP द्वारा दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर करना उचित नहीं हैं. साथ ही यह राज्य सरकार के आदेश की भी अवहेलना है. कोर्ट ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद इनके ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है.
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