Ranchi: मनरेगा घोटाला की आरोपी झारखंड कैडर की वरीय IAS अफसर पूजा सिंघल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। दरअसल, प्रार्थी अरुण कुमार दुबे द्वारा याचिका दायर कर खूंटी में मनरेगा घोटोला मामले में ACB की जांच पर सवाल उठाया गया और ED या CBI से जांच कराने की मांग की थी। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई के दौरान कहा गया कि पुलिस और ACB ने जांच की है और अब इसमें कोई मुद्दा शेष नहीं है।
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हाईकोर्ट ने प्रार्थी को मामले से हटाने का दिया था आदेश
बता दें कि इस मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी अरुण कुमार दुबे और उनके अधिवक्ता राजीव कुमार की प्रमाणिकता को सही नहीं माना था। साथ ही दोनों को इस मामले से हटाने का आदेश देते हुए एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करने और किसी सक्षम बेंच में इस मामले को भेजने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए सोमवार को पूजा सिंघल के खिलाफ जांच को लेकर दायर PIL को खारिज कर दिया।
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प्रार्थी अरुण दुबे ने ACB की जांच प्रक्रिया पर उठाये थे सवाल
खूंटी में मनरेगा योजनाओं में 200 करोड़ की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। उस दौरान पूजा सिंघल खूंटी की DC थी। इस मामले में खूंटी जिले के विभिन्न थानों में कुल 16 FIR दर्ज की गयी थी। बाद में इस मामले को ACB ने टेकओवर कर लिया था। ACB की जांच को लेकर प्रार्थी का आरोप था कि ACB ने तत्कालीन DC पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की थी। जबकि, उनके हस्ताक्षर से ही सभी चेक जारी हुए थे। प्रार्थी ने याचिका दायर कर इस मामले में पूजा सिंघल की संलिप्तता की ED या CBI से जांच कराने की मांग की थी। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
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28 महीने बाद पूजा सिंघल को रांची PMLA कोर्ट से मिली थी बेल
बता दें कि 2000 बैच की झारखंड कैडर की IAS पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद झारखंड सरकार द्वारा IAS पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। निलंबन से पहले पूजा सिंघल झारखंड की उद्योग सचिव के साथ ही साथ खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत थी। करीब 28 महीने बाद 7 दिसंबर 2024 को रांची PMLA कोर्ट से निलंबित IAS पूजा सिंघल को जमानत मिली थी।
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21 जनवरी को IAS पूजा सिंघल को किया गया था निलंबन मुक्त
मनरेगा घोटोला मामले में निलंबित चल रहीं वरीय IAS अफसर पूजा सिंघल को बेल मिलने के बाद 21 जनवरी को उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया था। साथ ही कार्मिक विभाग में उन्हें योगदान देने का निर्देश दिया गया था।