Kml Desk: झारखंड हाईकोर्ट ने रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्षों को सुना और फिर याचिका को निष्पादित करते हुए बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह जनहित का मामला नहीं लगता, क्योंकि एसीबी पहले ही इसकी जांच कर रही है, और अब इस मामले की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
पंकज यादव ने दायर की थी याचिका
बता दें कि जनहित याचिका पंकज यादव द्वारा 2020 में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रघुवर सरकार के पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। पंकज यादव ने एसीबी से जांच की मांग की थी। जिसके बाद जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन पांच मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी, और एसीबी ने प्राथमिक जांच शुरू की थी। हालांकि, अब याचिका खारिज होने के बाद इन पूर्व मंत्रियों को राहत मिल गई है, जिनमें लुइस मरांडी जो वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, वो भी शामिल हैं।