Ranchi: झारखंड में नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रार्थी पूर्व पार्षद रौशनी खलखो एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को चार महीने के भीतर राज्य में सभी नगर निकायों का चुनाव कराने का आदेश दिया। इससे पहले सरकार की ओर से जिलों में त्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चलने की बात कही गयी। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि बिना त्रिपल टेस्ट कराये भी निकाय चुनाव कराये जा सकते हैं। लेकिन, राज्य सरकार चुनाव कराना चाहती ही नहीं है, इसलिये सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाना चाहिये।
अदालत में सशरीर पेश हुए मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव
इस मामले में अदालत की ओर से भेज गये अवमानना नोटिस के बाद मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव आज अदालत में सशरीर पेश हुए। इस दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने एकल पीठ के तीन सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव कराने के आदेश की अवमानना को लेकर सरकार पर सवाल उठाये। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पात्रता निर्धारण को लेकर अधिकांश जिलों में त्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। वहीं, कुछ जिलों में प्रकिया बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। इस पर प्रार्थी की ओर से एकल पीठ के आदेश को पूरी कराने की बात कही गयी। वहींं,सुनवाई होने के बाद अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर पेशी से छूट दी है।
एकल पीठ ने सरकार को अधिसूचना जारी करने का दिया था आदेश
बता दें कि अदालत की एकल पीठ द्वारा 4 जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकायों का चुनाव कराने के लिये राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया था।
Read More : 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होगा वित्त वर्ष 2025-26 का बजट
Read More : झारखंड में जल्द शुरू होंगे 4 कोल ब्लॉक, 9 की समस्याओं का समाधान भी शीघ्र
Read More : Internet Blackout : क्या 16 जनवरी 2025 को बंद हो जाएगा इंटरनेट? Fact Check
Read More : स्कूली छात्राओं की शर्ट उतरवाने के मामले में कारवाई ,प्रिंसिपल का दफ्तर सील
Read More : Mahakumbh 2025: अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह, हाईटेक इंतजाम से कांप उठेंगे आतंकी