Ranchi: रांची में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित IAS अफसर छवि रंजन की चुनौती याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल, छवि रंजन ने PMLA कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ED से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ED ने दर्ज किया है कांड
बरियातू में सेना की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ED ने कांड संख्या 01/2023 दर्ज किया है। इस मामले में अब तक की जांच में अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, रांची के पूर्व DC छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मो. सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है।
डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं निलंबित IAS छवि रंजन
बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी के आरोप में रांची के पूर्व DC छवि रंजन डेढ़ साल से ज्यादा समय से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। ED ने 4 मई 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से भी निलंबित IAS अफसर की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं, रांची PMLA कोर्ट ने भी बीते दिनों छवि रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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