Ranchi: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त बनाने के लिए एजेंसियों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 151.56 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है।
मतदाता पर्ची को पहचान पत्र नहीं समझें मतदाता
के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान पत्र नहीं है। पूर्व में ऐसा देखने को मिला है कि मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझ कर मतदाता मतदान करने पहुंच जाते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुल 12 तरह के आइडी प्रूफ मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत हैं।
प्रथम चरण के लिये 8 नवंबर तक मतदाता पर्ची का वितरण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिये मतदाता पर्ची का वितरण कार्य 8 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे। इस बार मतदाता पर्ची में अंकित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है, ताकि मतदाता उन दोनों नंबरों को नोट कर मतदान केंद्र पर जाएं और आसानी से कम समय में अपना नाम खोज सकें और मतदान के लिए सही कतार में खड़े हो सकें।
चुनाव कार्य से दूर रहेंगे स्वयंसेवी संस्था और एनजीओ
के रवि कुमार ने बताया कि कुछ राज्यों में चुनाव के दौरान शिकायत मिलने के बाद से भारत निर्वाचन आयोग ने स्वंयसेवी संस्थाओं, स्वंय सहायता ग्रुप (SHG), एनजीओ आदि को चुनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश दिया है। इस आलोक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं जेएसएलपीएस के कर्मियों को चुनाव कार्य से अलग रखने के लिए कोई निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं दिया गया है।