Ranchi : रांची नगर निगम ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें शहर के सभी बैंक्वेट हॉल और विवाह भवन के संचालकों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश दिये गये। बैठक का उद्देश्य रात में लाउडस्पीकर और बैंड के इस्तेमाल से आम लोगों को होने वाली समस्याओं को रोकना था। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ध्वनि विस्तारक यंत्र और बैंड के उपयोग को लेकर लागू कानून के अनुसार रात 10 बजे के बाद इनका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य
बैठक में बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि सीमा तय है और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और बैंड बजाना कानूनन मना है।
शिकायत के लिए 112 पर करें कॉल
रांची नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर लाउडस्पीकर या बैंड के कारण कोई परेशानी हो रही हो, तो तुरंत डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराएं।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर प्रशासक संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर उत्कर्ष कुमार, सिटी डीएसपी कुमार वी रमण, उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक निकेश कुमार और बाजार शाखा के सभी कर्मचारी मौजूद थे।
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