रांची: झारखंड में रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर, DJ और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। झारखंड हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के अनुसार यह रोक लगाई गई है।
हालांकि, राजधानी रांची समेत कई इलाकों में अभी भी देर रात तक DJ और लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसको लेकर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
शिकायत के लिए जारी किए गए नंबर
रांची के DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नागरिक इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
मोबाइल नंबर: 9798300836, 898779664
पुलिस कंट्रोल रूम: 112
SSP ने कहा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही, नियमों का उल्लंघन करने वालों और DJ संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
क्या है नियम?
ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह के लाउडस्पीकर या DJ बजाना प्रतिबंधित है। यह नियम धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत किसी भी तरह के आयोजनों पर लागू होता है।
उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है, तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई करेगा। इसमें DJ संचालकों पर भी जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सामाजिक शांति के लिए जरूरी कदम
प्रशासन का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है, ताकि लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आम जनता से भी अपील की गई है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें।