Ranchi : झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग तैयारियों में जुटा है। पोस्टल-बैलेट से मतदान के लिये आयोग ने फॉर्म 12 और 12D जारी कर दिया गया है। यदि आप भी पोस्टल-बैलेट के जरिये मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो देर ना करें। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को पोस्टल-बैलेट सुविधा के लिये फॉर्म 12 और 12D को भरना जरूरी है।
मालूम हो की आयोग के द्वारा जारी यह सुविधा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अबसेंटी वोटर, फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन के द्वारा फॉर्म 12D भरा जाना है। वहीं जिन मतदाताओं का निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगी है, वैसे मतदाताओं को फॉर्म 12 भरना है। इन फॉर्म को भरकर संबंधित श्रेणी के वोटरों को अपने जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय या पोस्टल बैलेट सेल में जमा करना होगा।
इसके लिये कुल 16 सेवाएं चिह्नित की गई हैं जिन्हें पोस्टल-बैलेट की सुविधा मिलगी। इनमें रेलवे परिवहन (यात्री और माल) सेवा, वैसे मीडियाकर्मी जिन्हें मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने के लिये आयोग की मंजूरी से प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं, बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक और टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राज्य दुग्ध संघ और दुग्ध सहकारी समितियां, स्वास्थ्य विभाग, विमानन, अग्निशमन सेवाएं, यातायात पुलिस, एंबुलेंस सेवा, जेल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पत्र सूचना कार्यालय के लोग शामिल हैं।
इसकी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के बताया की दो चरणों में होनेवाले मतदान में पोस्टल-बैलेट के जरिये संबंधित मतदाताओं के द्वारा मतदान होना है। 85+ उम्र के मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से घर पर ही फार्म भरवाकर मतदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावे अन्य मतदाताओं के लिये भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जिलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं और इस कार्य में जुड़े पदाधिकारियों की ट्रेनिंग भी कराई गई है।