Tuesday, April 1, 2025
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डोरंडा कोषागार का ट्रेजरी अफसर दोषी करार, 29 को सजा की बिंदु पर सुनवाई

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Ranchi: एसीबी की विशेष अदालत ने मंगलवार को काम आवंटन के एवज में घूस मांगने के आरोपी ट्रेजरी अफसर के मामले में सुनवाई हुई। एसीबी के विशेष न्यायाधीश जस्टिस योगेश सिंह की अदालत ने डोरंडा कोषागार के अफसर पवन कुमार केडिया को दोषी करार दिया है। अब 29 मार्च को सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। फिलहाल, दोषी अफसर को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

30 हजार रुपये घूस लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार

दरअसल, 27 मई 2013 को डोरंडा कोषागार के लिपिक प्रशांत कुमार दास ने एसीबी से ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया की शिकायत की थी। लिखित शिकायत में उसने बताया था कि वह डोरंडा कोषागार में बिल पास करने का काम करता था। वह दूसरा काम आवंटित करने के लिए ट्रेजरी अफसर से गुहार लगा रहा था। लेकिन, ट्रेजरी अफसर ने इसके एवज में उससे 30 हजार रुपये घूस की मांग की। इस संबंध में शिकायत आने के बाद एसीबी की टीम ने मामले की जांच की और आरोप सत्य पाया गया। इसके बाद 29 मई 2013 को एसीबी की टीम ने ट्रेजरी अफसर पवन कुमार केडिया को 30 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया था।

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