गुमला: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत गुमला जिले के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी सूची के अनुसार, जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए कुल 180 सीटें आरक्षित की गई हैं।
इन स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश
जारी सूची के अनुसार, गुमला, भरनो, घाघरा, बसिया, सिसई, चैंपावत और पालकोट प्रखंडों के निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। कुछ प्रमुख विद्यालयों में नामांकन की स्थिति इस प्रकार है:
- सरस्वती शिशु मंदिर, गुमला में LKG कक्षा के लिए 10 सीटें।
- डीएवी पब्लिक स्कूल, गुमला में नर्सरी के लिए 5 सीटें।
- उर्दूगर्ल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, बसिया में नर्सरी के लिए 15 सीटें।
- संत जोसेफ स्कूल, गुमला में नर्सरी के लिए 15 सीटें।
- किशोरी मोहन लाल साव स्कूल, पालकोट में LKG के लिए 10 सीटें।
आरटीई के तहत प्रवेश लेने के लिए जरूरी बातें
आरटीई अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के बच्चों को इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए माता-पिता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
कुल 715 सीटों पर 180 सीटें आरक्षित
सूची के अनुसार, इन 19 स्कूलों में कुल 715 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 180 सीटें आरटीई के तहत आरक्षित की गई हैं। जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय पर आवेदन करें और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने का लाभ उठाएं।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिसके लिए जिला शिक्षा विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इच्छुक अभिभावक संबंधित विद्यालयों या जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।