Ranchi: गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ अब UAPA के तहत मुकदमा चलेगा। झारखंड ATS द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर रांची ATS की विशेष अदालत ने आरोप का गठन कर दिया है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 386, 387, 209, 120 (बी), 109, 43 और UAPA के तहत चार्जशीट दायर की गयी है। रांची ATS की विशेष अदालत ने जेल में बंद गैगस्टर अमन श्रीवास्तव और गिरोह के सदस्य चंद्रप्रकाश राणु, विनोद कुमार पांडेय, अमजद खान, महीर अंसारी, महमूद उर्फ नेपाली, असलम, फिरोज खान, सिद्धार्थ कुमार साहू, पिंटू और सुनील के खिलाफ इन धाराओं में आरोप गठित किया है।
16 मई 2024 को मुंबई से ATS ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को झारखंड और महाराष्ट्र ATS की संयुक्त टीम ने 16 मई 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई महानगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे रांची लाया गया और तब से वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। कोयला, पत्थर, बॉक्साइट माइनिंग से लेकर ट्रांसपोटिंर्ग, टेंडर, कन्स्ट्रक्शन तक से जुड़े कारोबारियों और कंपनियों के बीच इस गिरोह का आतंक कायम था। इस गिरोह के द्वारा अब तक गोलीबारी, हत्या, आगजनी और गैंगवार की सैकड़ों वारदात अंजाम दिये गये हैं। वहीं, जांच में यह बात भी सामने आयी थी कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्म्स की सप्लाई भी की जाती थी।
ATS की चार्जशीट में क्या लिखा है?
गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ झारखंड ATS ने कांड संख्या 01/2022 दर्ज की थी। ATS की चार्जशीट में बताया गया है कि अमन श्रीवास्तव गिरोह के सदस्य व्यवसायी और ठेकेदारों से रंगदारी व लेवी वसूलते हैं। इसके बाद इन पैसों का उपयोग हथियार की खरीदारी में किया जाता है और फिर ये लोग आतंक कायम करने के लिये गोलीबारी, आगजनी जैसी वारदातों को अंजाम देकर व्यवसाइयों और ठेकेदारों के बीच दहशत फैलाने का काम करते हैं।
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