Thursday, November 21, 2024
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कानून के राज में बुलडोजर न्‍याय स्‍वीकार नहीं : CJI चंद्रचूड़

New Delhi: CJI (सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस) डीवाई चंद्रचूड़ आज रिटायर हो जायेंगे। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्‍ना भारत के अगले यानी 51वें चीफ जस्टिस होंगे। कॉलेजियम सिस्‍सटम के तहत उन्‍होंने जस्टिज खन्‍ना के नाम की सिफारिश भारत के अगले मुख्‍य न्‍याया‍धीश के रूप में की, जिसे सरकार ने स्‍वीकार भी कर लिया गया है। वरीयता क्रम में भी जस्टिस संजीव खन्‍ना सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद शीर्ष पर थे। हालांकि, जस्टिज खन्‍ना का कार्यकाल 6 महीने का ही होगा। इसके बाद वे भी रिटायर हो जायेंगे। बता दें कि CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश पद की शपथ ली थी।

वर्ष 2019 में पत्रकार के पुश्‍तैनी घर को तोड़ने का मामला

अपने आखिरी वर्किंग डे यानी आठ नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट की चर्चा हर जगह हो रही है। वे यूपी के महाराजगंज में बुलडोजर एक्‍शन के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बोल रहे थे। यह मामला वर्ष 2019 में पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल का पुश्‍तैनी घर को तोड़ने से जुड़ा था। इस मामले की सुनवाई CJI की अध्‍यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है, जिसमें ज‍जिस्‍टस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी निंदा, योगी सरकार को फटकार

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी जजमेंट में बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इस दौरान तीन जजों की पीठ ने यूपी की योगी सरकार को महाराजगंज में हुये बुलडोजर एक्‍शन पर जमकर फटकार लगायी। चीफ जस्टिज चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून के राज में बुलडोजर न्‍याय को स्‍वीकार नहीं किया जा सकता। बुलडोजर कार्रवाई किसी भी सभ्‍य सामाज का हिस्‍सा नहीं हो सकता है। अगर इसे अनुमति दी गयी, तो अनुच्‍छेद 300 (ए) के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्‍यता एक डेड लेटर बन कर रह जायेगी।

बिना नोटिस दिये कानून का उल्‍लंघन कर की बुलडोजर कार्रवाई

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने पाया कि इस बुलडोजर कार्रवाई के लिये किसी लिखित नोटिस या कानूनी आधार के बारे में स्‍पष्‍ट रूप से नहीं बताया गया था। सिर्फ ‘मुहुर्त’ के माध्‍यम से (ड्रम बजा कर) एक सार्वजनिक घोषणा कर दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को कानून का उल्‍लंंघन माना। तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने राज्‍य सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाये। साथ ही अवैध ध्‍वस्‍तीकरण के लिये जिम्‍मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करने का भी योगी सरकार को निर्देश दिया।

झारखंड में भी योगी ने बुलडोजर एक्‍शन की कही थी बात

झारखंड में आसन्‍न विधानसभा चुनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने पांच दिन पूर्व हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। वे बड़कागांव से BJP कैंडिडेट रोशन लाल चौधरी और हजारीबाग विधानसभा से BJP कैंडिडेट प्रदीप प्रसाद के पक्ष में वोट अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्‍होंने इशारों-इशारों में झारखंड में BJP की सरकार बनने के बाद यहां भी बुलडोजर एक्‍शन के संकेत दिये थे। उनके इस इशारे वाले बयान पर विरोधी दलों खास कर JMM और कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आयी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने जहां कहा था कि बुलडोजर चलाने वालों पर डोजर चलेगा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष म‍ल्लिकार्जुन खरगे ने योगी पर बिना नाम लिये निशाना साधा था।

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