Ranchi : निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को आज यानी शनिवार को ED कोर्ट से जमानत मिल गयी है। कागजी कार्रवाई के बाद वे जेल से बाहर निकल पायेंगी। फिलहाल पूजा सिंघल रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाला के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। बीते शुक्रवार को पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ED कोर्ट में सुनवाई हुयी। इस दौरान पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गयी ती। आज यानी शनिवार को ईडी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने जमानत दे दी।
पूजा सिंघल 28 माह से जेल में हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद IAS अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दिया गया था।
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