Ranchi: CM हेमंत सोरेन को झारखंड HC (हाईकोर्ट) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, ED के समन की अवहेलना मामले में MP-MLA कोर्ट ने CM हेमंत सोरेन को आज सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन, सोरेन ने MP-MLA कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत पेशी से छूट के आग्रह को खारिज करने के बाद इस आदेश को झारखंड HC (हाईकोर्ट) में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।CM हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, श्रेय मिश्रा और दीपांकर रॉय ने दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने MP-MLA कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
लैंड स्कैम केस में ED के 8 समन पर पेश नहीं हुए थे हेमंत सोरेन
दरअसल, ED ने लैंड स्कैम (जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री) मामले में CM हेमंत सोरेन को कुल 10 बार समन किया था, जिसमें वे आठ बार पेश नहीं हुए थे। इसे लेकर ED ने 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ समन की अवहेलना मामले में CJM कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिये सूचिबद्ध कर लिया था। सुनवाई के दौरान ED ने कोर्ट को बताया था कि लैंड स्कैम केस में हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया गया था। जिसमें वे सिर्फ दो बार, 8वें समन पर 20 जनवरी और 10वें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष पेश हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से कोर्ट में दलील रखी गयी कि 8 समन पर हाजिर नहीं होना, अवमानना को दर्शाता है।
MP-MLA कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट को खारिज कर दिया था
इस मामले को जून 2024 में CJM कोर्ट से MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं, इस मामले में CM हेमंत सोरेन ने कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया था। लेकिन, 26 नवंबर को MP-MLA कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इस फैसले को सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन दाखिल किया है।
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