Sunday, April 13, 2025
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निजी स्कूलों के अनाधिकृत शुल्क वसूली पर रोक, उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश

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धनबाद के खोरीमहुआ में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा अनाधिकृत शुल्क वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. बता दें निजी स्कूल अभिभावकों से बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे है. जिससे अभिभावकों का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है. यह न केवल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालता है बल्कि निम्न वर्गीय/मध्यम वर्गीय अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबे आदि) वहन करना मुश्किल हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है. इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं, अभिभावकों से पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने पर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

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