Ranchi: केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। इस योजना की अवधि 2024 से 2029 तक निर्धारित की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र में इस योजना के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) के लिए योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
क्या है पात्रता?
- इस योजना के तहत आवेदक परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी स्वयं के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं है, आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- पैन कार्ड और वोटर आईडी
- जमीन के दस्तावेज (खतियान, डीड, वंशावली, बंटवारा नाम, अद्यतन लगान रसीद)
- अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र
- पूरे भारत में पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र
- बैंक पासबुक (अद्यतन) की छायाप्रति
- आवेदक और परिवार का पासपोर्ट साइज फोटो
- जिस स्थान पर मकान बनाना है, वहां पूरे परिवार के साथ फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक आवेदक PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रांची नगर निगम के PMAY (U) कोषांग में जमा करना अनिवार्य होगा।
नोट: लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केवल एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ranchimunicipal.com वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।