Garhwa (अभय तिवारी) : गढ़वा में विधानसभा निर्वाचन के क्रम में मतगणना का काम 23 नवंबर को किया जाना है।इस लिए गढ़वा में मतगणना के लिए निर्धारित बाजार समिति परिसर में प्रवेश के लिए कई कड़े नियम रहेंगे। वही 80- गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मतगणना दिवस पर कोई भी अधिकृत व्यक्ति अपना परिचय पत्र दिखाकर ही परिसर के अंदर प्रवेश कर पाएगा। वहीं इसके लिए अलग-अलग रंगों के परिचय पत्र रहेंगे।
निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए सफेद रंग का पहचान पत्र, मतगणना कर्मियों के लिए गुलाबी रंग का जबकि मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पीले रंग का पहचान पत्र दिया जा रहा है। मतगणना परिसर में प्रवेश के दौरान पहले चेक पॉइंट पर ही परिचय पत्र मांगा जाएगा, आधिकारिक तौर से जारी परिचय पत्र दिखाने के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्याशियों को बाजार समिति परिसर में उनके लिए निर्धारित वाहन पड़ाव स्थल तक अपना वाहन ले जाने की अनुमति होगी। किंतु अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं को परिसर के अंदर वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। बल्कि वे चाहें तो अपना वाहन बाजार समिति के सामने रोड की दूसरी तरफ स्थित मैदान में पार्क कर सकते हैं।
वहीं निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी और विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन मतगणना परिसर के अंदर चेकिंग पॉइंट ‘सी’ के पहले निर्धारित स्थल पर पार्क किए जाएंगे। वही गणन अभिकर्ताओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। गणन अभिकर्ता एक बार अपने मतदान हौल में जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे उसके उपरांत उन्हें बाहर जाने की अनुमति सामान्यतया नहीं होगी। उनसे अपेक्षा होगी कि वे मतगणना पूरी होने के बाद ही वहां से बाहर जाएंगे। गणन अभिकर्ता अपने साथ मोबाइल या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाएंगे। उन्हें मतगणना कक्ष के अंदर पानी बोतल ले जाना कि भी अनुमन्य नहीं होगा।
प्रवेश के समय राज्य सशस्त्र बल तथा केंद्रीय बलों द्वारा अपने-अपने स्तर से तलाशी ली जाएगी। तलाशी के समय मिले माचिस, लाइटर, हथियार आदि के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया जायेगा। नियम विरुद्ध आचरण करने वालों को न केवल प्रवेश से रोक दिया जाएगा बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं निर्वाची पदाधिकारी
संजय कुमार ने बताया कि मतगणना हॉल में स्थित निर्वाची पदाधिकारी की मेज के निकट अभ्यर्थी उपस्थित रह सकते हैं। वे चाहें तो अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने निर्वाचन अभिकर्ता या प्रतिनियुक्त गणन अभिकर्ता को भी अपने बदले उपस्थित रख सकते हैं। किंतु यहां स्पष्ट किया गया कि निर्वाची पदाधिकारी टेबल पर अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक ही व्यक्ति एक समय में उपस्थित रह सकेंगे।
ईवीएम तथा पोस्टल बैलट दोनों की मतगणना हेतु बनाए गए हैं अलग-अलग मतगणना कक्ष
निर्वाची पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ईवीएम एवं पोस्टल बैलट दोनों प्रकार के मतों की गणना के लिए पृथक-पृथक कक्षों में व्यवस्था की गई है, इसलिए प्रत्याशियों के गणन अभिकर्ता दोनों कक्षों में मौजूद रहेंगे।
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