Ranchi: झारखंड विधानसभा चुनाव में RJD को जोर का झटका लगा है। कोडरमा सीट से पार्टी के प्रत्याशी सुभाष यादव का नामांकन रद्द हो सकता है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए सुभाष यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए सुभाष यादव ने कोडरमा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग की थी। उस वक्त कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी थी।
सुभाष यादव ने ईडी को बिना पक्षकार बनाये दायर की याचिका
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने जेल में बंद सुभाष यादव की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाये ही याचिका दायर की गई है। इसके बाद कोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया। कोर्ट ने कहा कि 22 अक्टूबर को केस का फैसला ईडी को सुने बिना ही दिया गया था, इसलिए आदेश को वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस की अनुमति से किसी अन्य कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद जेल में बंद सुभाष यादव के चुनाव लड़ने पर ग्रहण लगता दिख रहा है।
ईडी बोली- कोर्ट को गुमराह कर चुनाव लड़ने की अनुमति ली
मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सुभाष यादव ने कोर्ट को गुमराह कर चुनाव लड़ने की अनुमति ली थी। मंगलवार को अनुमति मिलने के बाद सुभाष यादव दो दिन के पेरोल पर जेल से बाहर आये थे। उन्होंने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। अब चूंकि हाईकोर्ट की अनुमति से सुभाष यादव ने नामांकन दाखिल किया गया था, इसलिए अगली सुनवाई में यह फैसला होगा कि तथ्यों और पक्षकारों को छिपाकर नामांकन के लिए अुनमति लेना वैध है या नहीं। अगर नामांकन को अवैध ठहराया गया, तो नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग को जानकारी दी जाएगी। साथ ही गलत जानकारी देने और तथ्य छिपाने के आरोप में सुभाष यादव पर एक और केस दर्ज हो सकता है।