Ranchi: झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अमन साहू की ओर से चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने वाली हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अमन साहू के खिलाफ 100 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. कोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक के आदेश वाले मामले को इस मामले से भिन्न बताया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अमन साहू की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता लिली सहाय ने पैरवी की. बता दें कि अमन साहू को रामगढ़ के एक मामले में छह साल और लातेहार के एक मामले में तीन साल की सजा सुनायी गयी है. इसमें लातेहार के मामले में वह पूरी सजा काट चुका है.
बड़कागांव से चुनाव लड़ने के लिए दाखिल की थी याचिका
गैंगस्टर अमन साहू को रामगढ़ जिले की निचली अदालत ने मई 2018 में 6 साल की सजा सुनाई थी। यह सजा पतरातू थाना में दर्ज कांड संख्या 273 /2015 में दी गयी थी। इसके खिलाफ अमन साहू ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की है। इसी अपील में उसने बड़कागांव से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि अमन साहू बड़कागांव से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए. इसके लिए रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया गया था।