Ranchi : राजधानी रांची में ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिये हैं। ध्वनि प्रदूषण के नियमों के उल्लंघन को लेकर झारखंड सिविल सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रांची शहर में बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला या मैरिज हॉल में बारात लगाने के दौरान लाउडस्पीकर एवं डीजे के साथ रात 10:30 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया है।
19 सितंबर 2023 के आदेश का सख्ती से अनुपालन करे सरकार
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 19 सितंबर 2023 को जारी किये गये आदेश का सख्ती से अनुपालन करे। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोई शिकायत करता है, तो उसके नाम का खुलासा न करें, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं
इससे पहले प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को विस्तृत आदेश पारित किया था, लेकिन इसके अनुपालन को लेकर राज्य सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रार्थी ने खंडपीठ को यह भी बताया कि कई ऐसे साइलेंट जोन, जिनमें सीसीएल गांधीनगर का अस्पताल शामिल है, उसके आसपास भी ध्वनि प्रदूषण होता है।
राज्य सरकार एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब-तलब
अदालत ने ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर उठाए गए कदम के बारे में राज्य सरकार एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब-तलब किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
Read More : बिहार के ये दबंग IPS बने IB के डिप्टी डायरेक्टर
Read More : मंत्री दीपिका ने कई भाजपाईयों को कांग्रेस जॉइन कराया
Read More : हेमंत की घोषणा पर बार काउंसिल का दिल…MANGE MORE!
Read More : पार्टी के चक्कर में बदनाम हो रहे…पति-पत्नी !
Read More : झारखंड कैबिनेट में 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर…देखिये क्या