Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। मालूम हो की कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामलों की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले में सुनवाई कर सकती है। शीर्ष कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी और अरविंद केजरीवाल को प्रत्युत्तर के लिए दो दिन का समय दिया था। इस बाबत केजरीवाल की ओर से जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। वहीं सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है। कथित तौर पर वह साउथ ग्रुप के संपर्क में थे, जिसमें के. कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनॉय बाबू शामिल थे। बताते चलें की दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष कोर्ट ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा।
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