Saturday, April 5, 2025
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झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल पर्व पर बिजली कटौती को लेकर लिया स्वतः संज्ञान, रामनवमी पर जारी हुए दिशा-निर्देश

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में सरहुल पर्व के दिन की गई पांच से दस घंटे की बिजली कटौती को लेकर राज्य सरकार व झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दायर किया और बिजली विभाग को त्योहारों के दौरान बिना किसी आपात स्थिति के बिजली आपूर्ति बंद न करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने 1 अप्रैल को सरहुल पर्व के अवसर पर दोपहर 1 बजे से रात 11 बजे तक की गई बिजली कटौती को गंभीर चिंता का विषय बताया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “बिजली की आपूर्ति रोकना आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है, विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमार लोगों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली होती है।”

कोर्ट ने क्या कहा:

  • बिजली कटौती से व्यवसाय भी प्रभावित होते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान होता है।
  • अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर भी असर पड़ता है।
  • त्योहारों के दौरान बिजली बंद करना अंतिम विकल्प होना चाहिए और केवल गंभीर आपात स्थिति जैसे मौसम जनित आपदा में ही ऐसा किया जाए।

रामनवमी को लेकर जारी हुए दिशानिर्देश

रामनवमी के अवसर पर 6 अप्रैल को शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और बिजली विभाग दोनों सतर्क हो गए हैं। किसी भी तरह की बिजली से जुड़ी समस्या के लिए JBVNL ने कंट्रोल रूम और संबंधित अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं।

विद्युत समस्या के लिए संपर्क नंबर:

  • कंट्रोल रूम, कुसई कॉलोनी: 9431135682
  • अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, रांची: 9431135662
  • कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, रांची (केंद्रीय): 9431135613
  • डोरंडा: 9431135608
  • न्यू कैपिटल: 9431135620
  • रांची (पूर्वी): 9431135614
  • रांची (पश्चिमी): 9431135664
  • खूंटी: 9431135616

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश:

  • झंडे और झांकियों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि बिजली के तारों से संपर्क न हो।
  • झंडा खड़ा करते समय बिजली के तारों और उपकरणों का विशेष ध्यान रखा जाए।
  • साउंड बॉक्स की ऊंचाई झंडे से अधिक न हो।
  • किसी भी व्यक्ति को बिजली के तार या उपकरण को छूने की सख्त मनाही है।
  • बड़ी गाड़ियों की छत पर कोई व्यक्ति न बैठे और न ही ऊंची सामग्री लगाई जाए।
  • शोभायात्रा के दौरान वॉलंटियर्स श्रद्धालुओं पर नजर रखें ताकि किसी की गलती या लापरवाही से कोई दुर्घटना न हो।

अगली सुनवाई की तारीख: अदालत ने राज्य के महाधिवक्ता और JBVNL से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान बिजली कटौती को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए जनता के हित में सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं रामनवमी को लेकर प्रशासन और बिजली विभाग पूरी तैयारी में जुटे हैं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।मगर सवाल ये है की क्या इन नियमों का पालन हो पायेगा ? जो अखाड़े और मंडल पहले से तैयारी कर चुके है ऐसे में रामनवमी से एक दिन पूर्व ऐसे दिशा-निर्देश जारी करना सही है ?

 

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