Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं करेगी। अदालत ने कहा कि सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट निचली अदालत में जमा करे और उसी रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत फैसला सुनाएगी।
हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा के परिणाम प्रकाशन पर लगी रोक हटाने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।
तीनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) ने दलील पेश की, जबकि जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल ने पक्ष रखा। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की।
क्या है मामला?
जेएसएससी द्वारा 21 और 22 सितंबर 2024 को सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक के आरोप सामने आए थे। इन आरोपों के कारण परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठे थे और कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की थी।
गौरतलब है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी थी और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब सभी की नजरें सीबीआई की जांच रिपोर्ट और निचली अदालत के फैसले पर टिकी हैं।
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