Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम क्षेत्र में चल रहे दो रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट के संचालकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन दोनों रूफटॉप बार व रेस्टूरेंट को बंद करने के रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल, नगर निगम की ओर से शहरी क्षेत्र में संचालित 33 रूफटॉप बार व रेस्टूरेंट को तत्काल प्रभाव से पूर्ण रुपेण बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद कांके रोड के मीनू हाइट अवस्थित ग्रीका किचेन एंड बार और हरमू बाइपास रोड स्थित प्राणा लाउंज आरएस स्क्वायर के संचालकों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।
प्रार्थियों के वकील ने कहा- रूपटॉप पर कोई स्थाई निर्माण नहीं
हाईकोर्ट में दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के वकील अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दो रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट जिस भवन में चल रहे हैं, उसके मैप प्लान को रांची नगर निगम से स्वीकृति मिली हुई है। रूपटॉप पर केवल बार एंड रेस्टूरेंट का संचालन हो रहा है, जहां कोई भी स्थाई निर्माण नहीं है। कुर्सी, टेबल के अलावा अस्थाई निर्माण है।
अग्निश्मन से एनओसी के साथ फूड सेफ्टी और बार का भी लाइसेंस
ये दोनों रेस्टूरेंट अग्नि सुरक्षा के मापदंड को भी पूरा कर रहे हैं और अग्निश्मन विभाग से एनओसी भी ली है। इसके अलावा फूड सेफ्टी और बार का लाइसेंस भी सक्षम पदाधिकारी के पास से निर्गत है। इन दोनों रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट ने झारखंड नगरपालिका कानून 2011 और झारखंड बॉयलॉज उपनियम 2016 का भी कोई उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में इन दोनों रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट को रांची नगर निगम द्वारा बंद करने का आदेश गलत है।
अदालत ने कहा- दोनों रूफटॉप बार एंडरेस्टूरेंट निर्धारित मापदंड पर खरे
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष दोनों रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट की निरीक्षण रिपोर्ट और फोटो भी प्रस्तुत किया गया। इसका अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि ये दोनों रूफटॉप बार एंड रेस्टूरेंट निर्धारित मापदंड को पूरा कर रहे हैं। साथ ही रांची नगर निगम का ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 का उल्लंघन है। बता दें कि विगत 22 फरवरी को रांची नगर निगम ने निगम क्षेत्र में संचालित 36 रूफटॉप बार और रेस्टूरेंट में से 33 के संचालकों को अनधिकृत संरचना को लेकर तत्काल अपने-अपने प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश दिया था।