रांची: राजधानी रांची में रूफ टॉप बार खोलने और उसके संचालन के लिए नयी नियमावली तैयार की जा रही है। रांची नगर निगम (RMC) द्वारा बनाये जा रहे इस ड्राफ्ट में यह सुनिश्चित किया गया है कि बार का संचालन इस तरह हो कि ध्वनि प्रदूषण न्यूनतम हो और आसपास के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। निगम ने इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर 30 दिनों के अंदर आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
ध्वनि प्रदूषण रोकने पर विशेष ध्यान
नियमावली के अनुसार, रूफ टॉप बार की दीवारें इस तरह बनाई जाएंगी कि नीचे या आसपास रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की आवाज़ से दिक्कत न हो। बार में साउंड सिस्टम का उपयोग सीमित होगा, ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
30 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में नहीं बनेगा बार
नये नियम के अनुसार, किसी भी भवन की छत का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रूफ टॉप बार के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, यहां खाना बनाया नहीं जाएगा, बल्कि केवल परोसा जाएगा। गैस सिलेंडर और साउंड सिस्टम केवल फ्लोर पर ही रखे जायेंगे।
लकड़ी का उपयोग नहीं होगा
रूफ टॉप बार के निर्माण में किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके बजाय, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सुरक्षित और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग किया जायेगा।
बहुमंजिली इमारतों पर बार खोलने का विरोध
यूथ कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बहुमंजिली इमारतों की छत पर रूफ टॉप बार के संचालन का विरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इन इमारतों की छतों पर पहला अधिकार वहां रहने वाले लोगों का होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम और उत्पाद विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर बनाये जा रहे इस प्रावधान को गलत बताया और इसे रद्द करने की मांग की।
जनता से मांगे गये सुझाव
रांची नगर निगम ने जनता से 30 दिनों के भीतर इस नियमावली पर सुझाव देने को कहा है। निगम का कहना है कि आम जनता के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम नियमावली तैयार की जायेगी।