रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पेंशन भुगतान में कटौती से जुड़े अवमानना मामले में राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने पिछली सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन शुक्रवार को वे अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया। सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य से बाहर रहने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।
आज की सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन अदालत में उपस्थित थे, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सचिव की गैरमौजूदगी पर असंतोष जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने रात 9 बजे विशेष सुनवाई करने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि यह मामला पेंशन भुगतान में की गई कटौती से जुड़ा है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता दीनदयाल पांडेय ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव अदालत के समक्ष पेश होते हैं या नहीं।