KML Desk: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। यह बजट मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट है। Budget 2025 में MSME और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही बिहार को झोली भर के सौगात दी गयी है। इस बजट की सबसे खास Tax में छूट का दायरा बढ़ाया जाना रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि 12 लाख तक सालाना आय वाले लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले 7 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्सन में कोई बदलाव नहीं करते हुए 75,000 रुपये पर बरकरार रखा गया है।
Income Tax में अब 4 लाख तक की आय पर बेसिक छूट
नये Tax रिजीम के अनुसार, Income Tax में बेसिक छूट के स्लैब को बढ़ा कर 4 लाख तक कर दिया गया है। पहले 3,00,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता था और अब इसे बढ़ा कर 4,00,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 4,00,001 से 8,00,000 रुपये तक की आय पर 5%, 8,00,001 से 12,00,000 रुपये तक आय पर 10%, 12,00,001 से 16,00,000 रुपये तक की आय पर 15%, 16,00,001 से 20,00,000 रुपये तक की आय पर 20%, 20,00,001 से 24,00,000 रुपये तक की आय पर 25% और 24,00,001 रुपये और उससे ज्यादा की सालाना आय पर 30% Tax लगेगा।
Read More : बजट 2025-26: मध्यम वर्ग और MSME सेक्टर को राहत, आयकर में बड़ी छूट
नये Tax रिजीम को लेकर आम लोगों के मन में दुविधा
अब, आम लोगों के मन में इस बात की दुविधा है कि जब 12 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर नये Tax रिजीम में 4,00,001 रुपये से Tax का प्रावधान क्यों किया गया है? दरअसल, नये Tax रिजीम में 4,00,001 रुपये से ही Tax का प्रावधान है, पर धारा 87 ए और स्टैंडर्ड डिक्सन के तहत आपको जो छूट मिलेगी, उससे Tax फ्री हो जायेगा।
इस तरह 12 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा Tax
अब नये Tax रिजीम को आसान भाषा में समझते हैं। अगर, आपकी 12 लाख रुपये तक की सालाना आय है, तो इस पर नये स्लैब के हिसाब से अधिकतम 80 हजार रुपये का Tax बनता है और धारा 87 ए के तहत आपको Tax में पूरी की पूरी छूट मिल जायेगी। वहीं, सरकारी नौकरी वालों को 12 लाख 75 हजार तक की सालाना आय है, तो 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्सन भी जुड़ जायेगा और आपको कोई Tax नहीं देना पड़ेगा। लेकिन, जैसे ही आपकी आय इससे ज्यादा हो गयी, तो आपके ऊपर नया Tax रिजीम पूरी तरह लागू हो जायेगी। यानी कि 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और 12 से 16 लाख वाला Tax आपको देना होगा।
Read More : सिगरेट पीना हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा टैक्स
सालाना आय 13 लाख, तो 25 हजार रुपये तक ही देनदारी
अगर किसी की सालाना आय 13 लाख रुपये है, तो नये Tax स्लैब के तहत 80 हजार रुपये Tax की देनदारी बनती है। लेकिन 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75 हजार रुपये लगाकर उनकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 25000 रुपये ही होती है। ऐसे में मार्जिनल रिलीफ के तहत 13 लाख की आय पर 25,000 रुपये से ज्यादा आपकी देनदारी नहीं रहेगी। अब बताते हैं कि आपके सालाना आय के अनुसार, Tax में आपको कितना फायदा मिलेगा। 16 लाख तक की आय पर 50,000 रुपये, 20 लाख तक की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख से 50 लाख रुपये के बीच सालाना आय वालों को 1 लाख 10 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
नये टैक्स रिजीम में किसे कितना फायदा
सालाना आय | लागू टैक्स | कुल फायदा | टैक्स देनदारी |
4,00,000 रुपये तक | 0% | —— | 0 |
4,00,001 से 8,00,000 रुपये | 5% | —— | 0 |
8,00,001 से 12,00,000 रुपये | 10% | 30,000 से 80,000 रुपये तक | 0 |
12,00,001 से 16,00,000 रुपये | 15% | 50,000 रुपये तक | 1,00000 रुपये तक |
16,00,001 से 20,00,000 रुपये | 20% | 90,000 रुपये तक | 2,00,000 रुपये तक |
20,00,001 से 24,00,000 रुपये | 25% | 1,10,000 रुपये तक | 3,00,000 रुपये तक |