Friday, March 14, 2025
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सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका, BJP नेताओं को राहत बरकरार

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KML Desk/New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से एक बार फि‍र झारखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राज्‍य सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं, सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि एक सप्‍ताह के अंदर यह दूसरी बार है, जब सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है। इससे पहले देवघर एयपोर्ट से विमान के उड़ान भरने संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अदालत ने राज्‍य सरकार की अपील को खारिज करते हुए BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत अन्‍य के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था।

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वर्ष 2023 में 28 BJP नेताओं के खिलाफ दर्ज हुआ था FIR

वर्ष 2023 में बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध BJP नेताओं ने मार्च किया था। BJP सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व CM अर्जुन मंडा, पूर्व CM रघुबर दास और BJP प्रदेश अध्‍यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्‍व में BJP नेताओं-कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस मामले में कुल 28 BJP नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

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झारखंड हाईकोर्ट ने FIR निरस्‍त करने का सुनाया था फैसला

BJP नेताओं ने पुलिस द्वारा दर्ज FIR को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद 14 अगस्‍त 2024 को हाईकोर्ट ने FIR को निरस्‍त करने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ राज्‍य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

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