Friday, March 14, 2025
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9 प्रस्‍तावों पर कैबिनेट की मुहर, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से

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Ranchi: प्रोजेक्‍ट भवन स्थित झारखंड सचिवालय में आज हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कुल 9 प्रस्‍तावों पर मुहर लगी। इनमें मुख्‍य तौर पर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। वहीं, DGP, IG एवं पुलिस बल प्रमुख के चयन को लेकर पुलिस बल के चयन एवं नियुक्ति के लिये सरकार नाम निर्देशन समिति का गठन किया जायेगा। इसके अलावा देवघर में नये एम्‍स की स्‍थापना को लेकर झारखंड सरकार एवं केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के साथ MOU प्रारूप को स्‍वीकृति दी जायेगी।

इन 9 प्रस्‍तावों पर लगी मुहर

  1. स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग- झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक मेंमें वर्तमान अवाश्‍यकतानुसार पदों को  चिह्नित किया गया। इनमें झारखंड गठन के समय 714 प्राप्‍त हुए थे। इनमें 465 पद अवर सेवा संवर्ग के रूप में चिह्नित थे। इन पूर्व सृजित पदों में से 318 पद में 264 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और 54 अवर विद्यालय निरीक्षक और 147 पदों का प्रत्‍यर्पण करते हुए सहायक शिक्षा अधीक्षक, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, सचिव लेवल 2 और 3 के रूप में चिह्नित किया गया।
  2. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग- पुलिस महानिदेशक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस बल प्रमुख के चयन को लेकर पुलिस बल के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के गठन किया गया है। इसके तहत राज्‍य सरकार नाम निर्देशन समिति का गठन करेगी, जिसकी अध्‍यक्षता झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्‍यायाधीश करेंगे एवं अन्‍य सदस्‍य भी इस समिति में होंगे। झारखंड के मुख्‍य सचिव, UPSC द्वारा नाम निर्देशित सदस्‍य, JPSC अध्‍यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्‍य, गृह विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड के सेवानिवृत्त डीजीपी द्वारा सूची भेजी जाएगी, जहां से नाम का चयन होता है।
  3. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग- षष्‍टम झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा।
  4. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग- देवघर जिले में नये एम्‍स की स्‍थापना को लेकर झारखंड सरकार एवं केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के साथ MOU प्रारूप को स्‍वीकृति प्रदान की जायेगी।
  5. कार्मिक विभाग- उत्‍पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्‍कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सदन प्रसाद को आर्थिक लाभ के अलावा भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव के पद पर प्रोन्‍नति दी जायेगी।
  6. विधि विभाग- ST-SC अधिनियम 1949 के तहत ADJ-1 नगर उटारी, गढवा के न्‍यायलय को ST-SC केस के लिये विशेष न्‍यायालय बनाया गया।
  7. स्‍वास्‍थ्‍य विभाग- झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियुक्ति प्रोन्‍नति एवं अन्‍य सेवा शर्त नियमावली को स्‍वीकृति प्रदान की गयी।
  8. प्री बजट प्री बजट कार्यशाला के लिये संत जेवियर कॉलेज की असिस्‍टेंट प्रोफेसर डॉ सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है।
  9. उर्जा विभाग: झारखंड उर्जा विकास निगम एवं उसकी अनुशंगी इकाइयों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों की सेवानिवृति उम्र सीमा 65 वर्ष किये जाने का प्रस्‍ताव पारित किया गया। वर्तमान में चारों नियुक्‍त निदेशक 31 मार्च 2025 तक या नये निदेशकों की नियुक्ति होने तक अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे।

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